हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट (HC) ने विवाह को प्रमाणित करने को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। HC ने अपने फैसले में कहा कि दो पक्षों के बीच विवाह को प्रमाणित करने के लिए विवाह प्रमाणपत्र पर्याप्त नहीं है। HC ने आगे कहा कि पहली पत्नी के जीवनकाल के दौरान दूसरी शादी करने पर दूसरी पत्नी भी धारा 494 के तहत अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है।
फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस कलपती श्रीराम की बेंच ने 1995 में कानूनी रूप से पत्नी और दो बच्चों के होने के बावजूद दूसरी शादी करने के लिए बुक किए गए एक शख्स को बरी कर दिया। अभियोजन मामले के अनुसार, आरोपी पुरुष की शादी के दूसरे दिन के तुरंत बाद एक महिला ने उसके घर में घुसकर पुरुष की पहली और कानूनी रूप से पत्नी होने का दावा किया। महिला ने यह भी दावा किया कि आरोपी से उसके दो बच्चे हैं।
इसके बाद दूसरी पत्नी ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ धारा 494 (पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान फिर से शादी करना), धारा 495 (जिस व्यक्ति के साथ बाद में शादी की जाती है, उससे पूर्व विवाह की सहमति के साथ अपराध किया है) और 496 (विवाह समारोह में धोखे से बिना वैध विवाह किए) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
सबूतों की जाँच के बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपी पुरुष को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दूसरी पत्नी ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज करने की हकदार नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों में केवल पहली पत्नी 'पीड़ित व्यक्ति' है।
इसके बाद ट्रायल कोर्ट के आदेश को एक सत्र अदालत के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें तीनों मामलों में अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था। सत्र अदालत ने आगे कहा कि दूसरी पत्नी पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की हकदार थी। जस्टिस श्रीराम ने इस गिनती पर सेशन कोर्ट के साथ सहमति जताते हुए कहा कि चूंकि आमतौर पर दूसरी पत्नी वही होती है जो पहली शादी के बाद से धोखा खा जाती है इसलिए दूसरी पत्नी पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की हकदार होती है।
सत्र अदालत ने पहली पत्नी द्वारा पुरुष को दोषी ठहराने के लिए निर्मित विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर अपना फैसला सुनाया। तब दोषी को न्यायमूर्ति श्रीराम के समक्ष चुनौती दी गई, जिन्होंने उस व्यक्ति को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
अपने फैसले के समर्थन में जस्टिस श्रीराम ने कहा कि, "सिर्फ इसलिए कि पहली पत्नी आरोपी के घर गई और कहा कि वह कानूनी रूप से उसकी पहली पत्नी है और उसके दो बच्चे हैं और बाद में उसने ट्रायल कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि वह उसकी पत्नी है, यह मामले की जड़ तक जाता है। जस्टिस श्रीराम ने कहा कि यह साबित करने के लिए कि दोनों पक्षों के बीच विवाह हुआ है, इसके लिए प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं होगा।
अपने फैसले का समर्थन करने के लिए, जस्टिस श्रीराम ने पुणे परिवार अदालत के उप-रजिस्ट्रार के बयानों का उल्लेख किया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि "विवाह के पंजीकरण के समय दूल्हा और दुल्हन अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं।"
जस्टिस श्रीराम ने आगे कहा, "इसलिए, मैं यह भी इस बात से संतुष्ट हूं कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि जब अभियुक्त ने शिकायतकर्ता (दूसरी पत्नी) से शादी की थी तब वह पहले से ही शादीशुदा था और फलस्वरूप पहली शादी शिकायतकर्ता से छुपाने के लिए अभियोजन का सवाल नहीं उठता।"